प्रॉपर्टी ट्रांसफर और पट्टे के लिए लगेगी 12% स्टांप ड्यूटी, इस राज्य में लागू हुए नए नियम Property Rules

Property Rules: हिमाचल प्रदेश सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण और पट्टे पर संपत्ति की अनुज्ञा के लिए स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के तहत अब से संपत्ति हस्तांतरण और पट्टे पर संपत्ति की अनुज्ञा पर 12% स्टांप ड्यूटी लागू की जाएगी. इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया गया है जिसका नाम भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 है.

अध्यादेश के प्रावधान और उनका महत्व

इस अध्यादेश के तहत यदि राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(ज) के अंतर्गत किसी संपत्ति के हस्तांतरण की अनुज्ञा दी गई है, तो वहां स्टांप शुल्क बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि जो भी अधिक हो, का 12 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी. यह वृद्धि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ संपत्ति लेन-देन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश का हिस्सा है.

संपत्ति पट्टे पर देने की शर्तें और स्टांप ड्यूटी

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इसी अध्यादेश के तहत यदि राज्य सरकार ने किसी संपत्ति को पट्टे पर देने की अनुज्ञा दी है, तो उस पट्टे की संपूर्ण राशि या संपत्ति के बाजार मूल्य के अधीन संदत्त 12% दर से स्टांप ड्यूटी ली जाएगी. इससे पट्टेदारों पर आर्थिक भार बढ़ेगा, लेकिन इसका मकसद संपत्ति की वास्तविक कीमत को परिलक्षित करना और राज्य के राजस्व में योगदान देना है.

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