Disable Pension: हरियाणा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक विशेष पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत, पेंशन की राशि को हाल ही में ₹3,000 प्रति माह तक बढ़ाया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है. इस पहल से न केवल विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें समाज में अधिक सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर भी मिलता है.
पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. साथ ही, आवेदक के पास न्यूनतम 60% विकलांगता का प्रमाण पत्र (disability certification) होना आवश्यक है. आवेदन ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है, और सभी आवश्यक विवरण हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलता हैं.
आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन की सुविधा
आवेदन के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण (bank account details) जमा करने होंगे. हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये दस्तावेज़ आसानी से और बिना किसी जटिलता के जमा किए जा सकें, ताकि प्रक्रिया को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके.
सरकार का लक्ष्य और विकलांग व्यक्तियों की उम्मीदें
हरियाणा सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान प्रदान करना भी है. इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता से उन्हें अपने जीवन में बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, और इससे उनका जीवन अधिक सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर बन सकेगा.