Shop Closed: संगरूर जिले में महावीर जयंती के मौके पर शांति और धार्मिक आस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, अमित बैम्बी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, 10 अप्रैल 2025 को संगरूर जिले में सभी मीट, मछली और अंडे की दुकानें, रेहड़ी, नॉन-वेज होटल, ढाबे और अहाते बंद रहेंगे।
महावीर जयंती अहिंसा के संदेश का पालन
भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है, की जयंती इस वर्ष 10 अप्रैल को मनाई जा रही है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना जाता है और इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किसी भी जीव की हत्या न केवल अशुभ मानी जाती है बल्कि यह लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर सकती है।
जिला प्रशासन की सख्ती
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और संबंधित विभागों को इस आदेश के पालन की सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था का सम्मान करना है बल्कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को रोकना भी है जो इस अवसर का गलत लाभ उठा सकते हैं।
समुदाय की प्रतिक्रिया और सामाजिक संवाद
समुदाय के विभिन्न वर्गों से इस आदेश का स्वागत किया गया है। धार्मिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इसे पॉजिटिव कदम बताया है जो शहर में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देगा। हालांकि, कुछ व्यापारी इस दिन की बिक्री में होने वाली हानि को लेकर चिंतित हैं, प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं का समाधान ढूँढा जाएगा।