हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, ऑफिस में नही मिलेगी एंट्री New Traffic Rule

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New Traffic Rule: गाजियाबाद में तैनात सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के अपने दफ्तरों के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह कदम सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा है .

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और निर्देश

इस नीति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष ने सड़क हादसों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में यह पाया गया कि हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट का उपयोग न करने से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं .

मोबाइल फोन प्रतिबंध और सुरक्षा संहिता

सरकारी वाहन चालकों के लिए नए नियमों में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी शामिल है। इसके अलावा, दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले सहयात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है, जिससे सड़क सुरक्षा को और मजबूती प्रदान की जा सके.

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जिला प्रशासन की सख्ती और नियमों का पालन

पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी ने इन नियमों का कठोरता से पालन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसे लागू करने के लिए, सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी .

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