Admission Age Hike: हरियाणा के शैक्षणिक जगत में एक बड़ा परिवर्तन सामने आया है. हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने नई शैक्षणिक नीतियों के तहत फैसला लिया है कि अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु सीमा 6 वर्ष होगी. पिछले वर्ष यह सीमा साढ़े 5 साल रखी गई थी जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार संशोधित की गई है. इस बदलाव से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा के लिए दाखिले की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ेगा.
दाखिले की आयु में बढ़ोतरी
आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष पूरी हो जाएगी उन्हें ही पहली क्लास में प्रवेश का अवसर मिलेगा. हालांकि, उन बच्चों को जिनकी उम्र 1 अप्रैल तक साढ़े 5 वर्ष हो, उन्हें भी छूट दी गई है. यह निर्णय राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के तहत नियम 10 के अनुसार लिया गया है जो कि छूट का प्रावधान करता है. इससे पहले पाँच वर्ष की उम्र में भी बच्चों को दाखिला मिल जाता था जिसे पिछले सत्र में संशोधित कर साढ़े 5 वर्ष किया गया था.
जारी रखेंगे पहले से पढ़ रहे बच्चों का एडमिशन
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी उम्र नए निर्णय के अनुसार 6 वर्ष से कम है, उन्हें भी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाएगा. ऐसे बच्चों को एक साल के लिए पीछे नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें उनकी कक्षा में ही बनाये रखा जाएगा. यह फैसला बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनाये रखने के लिए उठाया गया है, जिससे कि उनकी शैक्षणिक प्रगति में कोई बाधा न आए.