First Class Admission: हरियाणा के शिक्षा विभाग ने आने वाले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्राथमिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है. इस नई नीति के तहत, पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा को साढ़े पाँच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बच्चों को और अधिक परिपक्व बनाना है ताकि वे शैक्षणिक चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें.
नई आयु सीमा का परिचय
इस निर्णय के अनुसार, अगले सत्र से जो बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करेंगे, उनकी उम्र कम से कम छह वर्ष होनी चाहिए. प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने इस बदलाव को लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.
विद्यालय प्रशासन को दिए गए निर्देश
स्कूल प्रभारी और प्रिंसिपल सहित सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि दाखिले की प्रक्रिया नए नियमों के अनुसार की जाए. इसमें बच्चों की आयु की सटीक जांच शामिल है ताकि नए नियम का पालन सुनिश्चित हो सके.
नोटिफिकेशन और उसके प्रभाव
शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें स्पष्ट रूप से 1 अप्रैल 2024 से इस नियम को लागू करने की बात कही गई है. इस नियम के तहत, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य जिन बच्चों की उम्र छह वर्ष पूरी हो जाएगी, उन्हें पहली कक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी.
माता-पिता की भूमिका और तैयारी
इस नए नियम के प्रभावी होने से माता-पिता को अपने बच्चों की उम्र और दाखिले की तैयारी के लिए और समय मिलेगा. यह बच्चों को अकादमिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अधिक समय देगा, जिससे वे शिक्षा की बुनियादी चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकेंगे.
हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल शैक्षिक मानदंडों को मजबूत करेगा बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करेगा. इस प्रकार, यह बदलाव समाज के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालने वाला सिद्ध हो सकता है.