First Class Admission: हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की आयु सीमा साढ़े पांच वर्ष से बढ़ाकर छह साल उम्र कर दी है. यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है जिससे शैक्षणिक ढांचे में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित हो सके. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई शुरू करने से पहले पूरी तरह से तैयार हों .
प्रक्रिया में आयु संबंधी बढ़ोतरी का आदेश
स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार, हरियाणा के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में आयु संबंधी यह बदलाव लागू किया गया है. पहले जहाँ पांच वर्षीय बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता था, वहीं अब छह वर्ष की आयु इसके लिए अनिवार्य होगी. यह बदलाव शैक्षिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा .
छूट की शर्तें
इस नई नीति के तहत जिन बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2025 को छह वर्ष पूरी हो रही है, उन्हें पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा. वहीं, जिन बच्चों की आयु इस तिथि को छह वर्ष पूरी नहीं हो रही है उन्हें छह महीने की छूट दी जाएगी जिससे वे भी इस वर्ष दाखिला ले सकें .
छात्रों के लिए निर्देश
निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं और जिनकी उम्र छह वर्ष से कम है, उन्हें भी पहली कक्षा में शिक्षा जारी रखने की अनुमति होगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी छात्र इस नीति परिवर्तन के कारण शिक्षा से वंचित न हो .