Ban on DJ Sound: अनूपगढ़ जिला कलेक्टर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत जिले में ध्वनि फ़ैलाने वाले यंत्रों के उपयोग पर समय अनुकूल प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को एक शांत और शोर मुक्त वातावरण प्रदान करना है। इस प्रतिबंध से छात्र अध्ययन में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और उनकी परीक्षा की तैयारी में सहायता मिलेगी।
प्रतिबंध के विवरण
आदेश के अनुसार, जिले में प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 6:00 बजे तक यह प्रतिबंध पहले से ही लागू है। इस प्रतिबंध के दौरान, विशेष परिस्थितियों जैसे कि धार्मिक स्थलों पर आयोजित भजन कीर्तन और प्रवचन तथा शादी-विवाह में निकासी जैसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारकों का उपयोग धीमी गति से करने की अनुमति दी गई है।
डीजे के उपयोग पर संपूर्ण प्रतिबंध
इस आदेश में विशेष रूप से डीजे के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन का मानना है कि डीजे से निकलने वाली तेज़ आवाज़ से न केवल पढ़ रहे छात्रों का ध्यान भंग होता है, बल्कि यह स्थानीय निवासियों के लिए भी असुविधाजनक होता है।
आदेश का उल्लंघन और दंड
आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस प्रशासन, उपखंड अधिकारी, और तहसीलदार को उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह आदेश दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिससे परीक्षा के समय में छात्रों को अध्ययन में कोई दिक्कत न हो।