ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रोक, जारी हुए सख्त आदेश Sound And DJ Ban

Sound And DJ Ban: भोपाल में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त आदेश जारी किए हैं. नए नियमों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा डीजे यूनिट में सिर्फ एक साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति दी गई है.

डीजे और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति अनिवार्य

यदि किसी आयोजन में डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग करना है, तो इसके लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यह अनुमति एडीएम (अपर जिला मजिस्ट्रेट) या पुलिस उपायुक्त से प्राप्त करनी होगी. अनुमति केवल दो घंटे के लिए दी जाएगी. इसका उद्देश्य लोगों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण को कम करना है.

रात के समय साउंड सिस्टम पर पूरी तरह रोक

नए आदेशों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यह प्रावधान शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रम या किसी अन्य सामाजिक आयोजन के लिए भी लागू होगा. इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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ध्वनि प्रदूषण से राहत के लिए पहल

भोपाल में तेजी से बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. तेज आवाज के कारण न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इसका मानसिक तनाव पर भी प्रभाव पड़ता है. इस आदेश से लोगों को शांति और सुकून मिलेगा.

नियमों का उल्लंघन

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई जुर्माना लगाने, उपकरण जब्त करने या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जाएगी.

शादी और धार्मिक आयोजनों पर खास नजर

शादी और धार्मिक आयोजनों में डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग अक्सर बढ़ जाता है. ऐसे में ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है. इन आयोजनों के लिए अब सख्त नियम लागू किए गए हैं. आयोजकों को आयोजन से पहले अनुमति लेनी होगी और आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा.

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आम जनता को राहत

भोपाल में ध्वनि प्रदूषण लंबे समय से एक बड़ी समस्या बनी हुई थी. खासकर रात के समय तेज आवाज के कारण लोगों को नींद में परेशानी होती थी. नए आदेशों से आम जनता को राहत मिलेगी और शांति का माहौल सुनिश्चित होगा.

स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव

ध्वनि प्रदूषण न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है. तेज आवाज से नींद की कमी, मानसिक तनाव और सुनने की समस्याएं हो सकती हैं. इन नियमों से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

भोपाल में नियमों का क्रियान्वयन

भोपाल प्रशासन ने इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. पुलिस और अन्य संबंधित विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं भी आदेशों का उल्लंघन न हो.

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ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता

भोपाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहयोग करें. जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों और नए नियमों की जानकारी दी जाएगी.

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