लोन ना भरने पर बैंक के एजेंट नही कर सकेंगे परेशान, जान लो क्या है RBI का नियम Loan Recovery Rule

Loan Recovery Rule: अक्सर लोन लेने के बाद कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब लोनधारक ईएमआई चुकाने में असमर्थ हो जाता है. इससे न केवल वित्तीय दबाव बढ़ता है बल्कि बैंकों की ओर से शुरू होने वाली कठोर कार्रवाई व्यक्ति की परेशानियों को और भी गहरा देती है. इस कठिन समय में लोनधारक को अपने अधिकारों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए ताकि वे अन्यायपूर्ण प्रथाओं का शिकार न हों.

आरबीआई द्वारा जारी किये गये सर्कुलर के नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी प्रक्रियाओं को नियमित करने के लिए विशेष हिदायतें जारी की हैं. इन हिदायतों में यह स्पष्ट किया गया है कि रिकवरी एजेंट किसी भी लोनधारक के निजी डाटा का दुरुपयोग नहीं कर सकते और उन्हें अधिकृत तरीके से ही अपनी गतिविधियाँ संचालित करनी होंगी. यह सर्कुलर सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए लागू है.

बैंकों द्वारा लगातार ईएमआई मिस होने पर उठाये जाने वाले कदम

अगर कोई लोनधारक लगातार दो ईएमआई नहीं चुकाता है, तो बैंक पहले रिमाइंडर भेजने की प्रक्रिया अपनाता है. होम लोन के मामले में, अगर तीन किस्तें नहीं भरी जाती हैं, तो बैंक कानूनी नोटिस भेजने की कार्रवाई करता है. यदि उसके बाद भी ईएमआई नहीं भरी जाती, तो बैंक लोनधारक को डिफॉल्टर घोषित कर देता है और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करता है.

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लोन रिकवरी के दौरान लोनधारकों के अधिकार

आरबीआई के नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट को ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करना अनिवार्य है और उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी देने या दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं है. यदि कोई रिकवरी एजेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो लोनधारक संबंधित बैंक या यहां तक कि पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारियां और लोनधारकों की सुरक्षा

बैंक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी एजेंट सही समय पर ही लोनधारकों से संपर्क करें. यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोन डिफॉल्टर के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी न हो. अगर लोन लेनदार किसी भी प्रकार की शिकायत करता है, तो बैंक को चाहिए कि वह तुरंत उचित कार्रवाई करे और लोनधारक की समस्या का समाधान करे.

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