शराबबंदी वाले इस राज्य में शुरू होगी बीयर की बिक्री, सरकार करने जा रही है ये काम Liquor Ban

Shivam Sharma
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Liquor Ban: मिजोरम में वर्षों से लागू शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज, राज्य विधानसभा में एक विशेष विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके तहत चावल और फलों से बनी शराब और बीयर की बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी. यह विधेयक खासतौर पर उन उत्पादों के लिए है जो मिजोरम के स्थानीय उत्पादकों द्वारा निर्मित हैं. इस कदम को राज्य की आर्थिक उन्नति और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है .

विधानसभा की कार्रवाई और मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

राज्य के मुख्यमंत्री लालदुहोमा का कहना है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में शराब की बिक्री को विनियमित करना है, न कि शराबबंदी कानून को पूरी तरह हटाना. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के माध्यम से शराब की बिक्री को अधिक सुव्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे राज्य में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके .

पारंपरिक और स्थानीय शराब की अनुमति

इस नए विधेयक के तहत राज्य में पारंपरिक मिजो शराब और अन्य स्थानीय शराब जैसे कि फल और चावल से बनी शराब की बिक्री को भी वैधता प्रदान की जाएगी. यह विधेयक विशेषकर उन किसानों और उत्पादकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो इन प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं.

समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया

राज्य सरकार ने इससे पहले भी शराब प्रतिबंध कानून में संशोधन की संभावना की समीक्षा की थी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे इस विधेयक के माध्यम से शराब प्रतिबंध को पूरी तरह हटाने का विचार नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे अधिक कारगर और व्यवस्थित तरीके से लागू करना चाहते हैं. इस प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों और चर्चों से भी सलाह ली गई है, जिन्होंने इस परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार किया है .

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और नीति परिवर्तन

मिजोरम में शराब प्रतिबंध का इतिहास काफी पुराना है. 1995 में पूर्ण शराब प्रतिबंध के बाद, 2015 में एक नया कानून लागू हुआ था जिसने शराब की बिक्री को कुछ हद तक अनुमति दी थी. हालांकि, MNF सरकार के आने के बाद फिर से शराब प्रतिबंध लागू किया गया. वर्तमान में प्रस्तावित विधेयक इस नीति में सुधार का प्रयास कर रहा है ताकि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और अवैध शराब बिक्री को रोका जा सके .

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