RC and Driving License: परिवहन विभाग ने नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार अब आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. इस कदम से वाहन स्वामियों को डिजिटली संपर्क सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी.
31 मार्च तक अपडेट करने की समय सीमा
वाहन मालिकों को 31 मार्च तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा दी गई है. इस तारीख के बाद, अपडेट न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है .
वाहन सॉफ्टवेयर में बदलाव की योजना
वाहन सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जाएंगे ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी किये जा सकें. यह कदम प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है .
वाहन मालिकों से अपील
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को जल्द से जल्द अपडेट कराएं. यह नया नियम न केवल वाहन स्वामियों को नई सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा बल्कि सेवाओं को और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगा .
24 लाख वाहन मालिकों का नंबर अभी तक अपडेट नहीं
राज्य के 24 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने अभी तक अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है, जिससे वे विभिन्न कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं (Lack of Updates).
ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा
वाहन मालिक अपने घर बैठे ही वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इस सुविधा का लाभ उठाकर वाहन मालिक अपनी सुविधानुसार समय और दुर्घटना के समय पर पहचान और संपर्क में आसानी होगी .