First Class Admission: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले की आयु सीमा तय की है, जिससे बाल वाटिका से लेकर पहली कक्षा तक के दाखिले में स्पष्टता आएगी. यह नया निर्णय बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इसे शिक्षा विभाग ने अधिसूचित किया है.
नई आयु सीमा और दाखिले के नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है कि नर्सरी (बाल वाटिका-एक) में दाखिले के लिए बच्चे की आयु तीन वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इसी तरह, एलकेजी (बाल वाटिका-दो) में चार वर्ष और यूकेजी (बाल वाटिका-तीन) में पांच वर्ष की आयु अनिवार्य है. पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे को छह वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, जो 31 मार्च तक पूरी होनी चाहिए.
छूट और संक्रमणकालीन व्यवस्था
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 2023-24 के शैक्षणिक सत्र के दौरान पहले से दाखिल बच्चों को आयु में छह माह की छूट दी गई है. यह छूट उन बच्चों के लिए है जिनकी आयु कम थी और जिन्हें पहले ही दाखिला दिया जा चुका है ताकि उनके आगे के शैक्षणिक जीवन में कोई अड़चन न आए. यह छूट केवल इसी वर्ष तक सीमित है.
संक्रमणकालीन व्यवस्था
इस वर्ष साढ़े पांच वर्ष की आयु वाले बच्चों को भी कक्षा एक में दाखिला मिलेगा, बशर्ते वे 30 सितंबर तक छह वर्ष की आयु पूरी कर लें. यह नियम केवल इस साल के लिए है, और अगले साल से छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा.