हाइवे नहीं बना तो जमीन वापस लौटा सकती है सरकार, मुआवजा संबंधी नियमों में हो सकता है बदलाव Land On Highway

Land On Highway: केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में कई अहम संशोधनों की तैयारी कर रही है. इसके अंतर्गत अधिग्रहीत जमीन का हिस्सा अगर पांच साल तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे मालिकों को वापस करने का प्रावधान है. इसके अलावा, मुआवजा राशि तय करने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता और सुधार किया जा रहा है.

कैबिनेट को मंजूरी और नए प्रस्ताव

प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है, जिसमें अधिग्रहित जमीन के हिस्से का इस्तेमाल न होने पर उसे मालिक को लौटाने की बात कही गई है. इसके साथ ही, मुआवजा राशि पर अधिकारियों या जमीन के मालिकों द्वारा तीन महीने के बाद कोई आपत्ति नहीं जताने का प्रस्ताव शामिल है.

विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां

रेलवे, नागरिक उड्डयन और अन्य मंत्रालयों ने इस संशोधन पर अपनी टिप्पणियां दे दी हैं. ये संशोधन न केवल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करेंगे बल्कि सड़क किनारे विकास कार्यों के लिए भी जमीन अधिग्रहण को सरल बनाएंगे.

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अतिक्रमण पर रोक और मुआवजा निर्धारण

नए संशोधनों के तहत, जमीन अधिग्रहण के बाद किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर रोक लगेगी. साथ ही, पहली अधिसूचना के बाद जमीन के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा राशि तय की जाएगी, जिससे मनमानी मुआवजा राशि पर रोक लग सकेगी.

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