Haryana BPL Family: हरियाणा सरकार ने समाज के गरीब तबके की मदद के लिए एक और सराहनीय कदम उठाया है। पहले से संचालित डॉ. बी. आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana) को अब व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। पहले यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों के लिए थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल कर लिया गया है।
अब मिलेगा 80,000 रुपये तक का आर्थिक लाभ
इस योजना के तहत अब लाभार्थियों को 50 हजार रुपये की जगह 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह मदद उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास खुद का पक्का मकान तो है, लेकिन वह काफी पुराना हो चुका है और उसकी मरम्मत जरूरी है। इससे उन गरीब परिवारों को राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे।
किस मकान को मिलेगा लाभ ?
योजना के तहत लाभ पाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मकान 10 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए। इसके अलावा मकान की हालत ऐसी होनी चाहिए कि उसमें रहने वाले परिवार को असुविधा हो रही हो, यानी मकान को मरम्मत या नवीनीकरण की आवश्यकता हो।
योजना की पात्रता क्या है ?
हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह बीपीएल (BPL) परिवार से होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और अन्य बीपीएल श्रेणियों के परिवार पात्र होंगे।
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID) में नाम जुड़ा होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (SC/BC के लिए)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
- मोबाइल नंबर
- घर की फोटो (वर्तमान स्थिति दर्शाती हुई)
- बिजली और पानी का बिल
- मकान की रजिस्ट्री या कब्जे का प्रमाण
- मरम्मत कार्य का अनुमानित खर्च पत्र या ठेकेदार का अनुमान
कौन लोग होंगे सबसे ज्यादा लाभान्वित ?
इस योजना से उन परिवारों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिनका आशियाना अब मरम्मत की हालत में पहुंच चुका है। खासतौर से वे लोग जो दैनिक मजदूरी या छोटे कामों से अपने परिवार को चलाते हैं और घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा सकते।
कैसे करें आवेदन ?
सरकार की ओर से इस योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों को स्कैन करके सरल पोर्टल या CSC (Common Service Center) के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसके लिए किसी तरह की बड़ी फीस नहीं ली जाएगी, बस मामूली सी प्रक्रिया शुल्क लगेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित है।
आवेदन की स्थिति और स्वीकृति की जानकारी
आवेदन की स्थिति की जानकारी लाभार्थियों को एसएमएस (SMS) और पोर्टल लॉगिन के माध्यम से मिलती रहेगी। एक बार आवेदन पूर्ण और वैध पाए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करके सहायता राशि मंजूर कर दी जाएगी।
योजना से जुड़े अनुमानित कार्य और लाभ
- घर की छत की मरम्मत
- टूटी दीवारों की मरम्मत या प्लास्टर
- दरवाजे-खिड़कियों की मरम्मत या बदलाव
- नल, शौचालय या रसोईघर की आवश्यक मरम्मत
- पेंटिंग और सीलन हटाने के कार्य
इन सभी कार्यों के लिए 80,000 रुपये तक की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना से जुड़े दिशा-निर्देश और जागरूकता
कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास के साथ-साथ अब आवास नवीनीकरण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने सभी ग्राम सचिवों, सरपंचों और CSC ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें।
एक और मजबूत कदम गरीबों के सशक्तिकरण की ओर
हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल गरीबों के आवास जीवन को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि यह राज्य के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत बनाएगी। 80 हजार रुपये की मरम्मत सहायता उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जो आज तक सिर्फ उम्मीद कर रहे थे। यह योजना सामाजिक न्याय, बराबरी और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है।