बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू Gas Cylinder Scheme

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Gas Cylinder Scheme: हरियाणा की भाजपा सरकार ने राज्य की बीपीएल श्रेणी में आने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभी भी महिलाओं में रुचि की कमी देखने को मिल रही है. सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार और रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

पोर्टल पर कम रजिस्ट्रेशन की स्थिति

राज्य सरकार के अनुसार, हरियाणा में 52 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं. लेकिन अभी तक केवल 13 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से 9 लाख रजिस्ट्रेशन ग्रामीण क्षेत्रों से और 4 लाख रजिस्ट्रेशन शहरी क्षेत्रों से आए हैं. परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में मुखिया पुरुष होने के कारण महिलाओं के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है.

सस्ता गैस सिलेंडर पाने के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल epds.haryanafood.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद “हर घर-हर गृहिणी योजना” की शुरुआत की जिसके तहत इस पोर्टल की घोषणा की गई थी.

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रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल माध्यम से संचालित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ सकें.

जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने हाल ही में चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कम रजिस्ट्रेशन पर चिंता जताई. उन्होंने प्रत्येक जिले में जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में. शिविरों के माध्यम से महिलाओं को योजना के लाभ और प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा.

राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी विभागीय अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बनाने को कहा है. सभी जिला उपायुक्तों और खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को 5 फरवरी तक शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है.

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योजना की पात्रता

हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. इनमें प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • आवेदक महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो.
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हो.
  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) अनिवार्य है.
  • गैस कनेक्शन जरूरी है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला हो.
  • राशन कार्ड, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन की कापी, बैंक खाता, और मोबाइल नंबर आवश्यक दस्तावेज हैं.
  • आयुष्मान कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रखा गया है. रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर जाएं.
  • “हर घर-हर गृहिणी योजना” विकल्प पर क्लिक करें.
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और परिवार पहचान पत्र की जानकारी दर्ज करें.
  • अपने गैस कनेक्शन की जानकारी जैसे गैस एजेंसी का नाम और उपभोक्ता संख्या भरें.
  • आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपनी रजिस्ट्रेशन रसीद को सुरक्षित रखें.

यह प्रक्रिया न केवल आसान है, बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी भी है.

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महिलाओं के कम रजिस्ट्रेशन के कारण

इस योजना को लेकर महिलाओं की ओर से कम रजिस्ट्रेशन होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. इनमें जागरूकता की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव, और डिजिटल प्रक्रिया को समझने में कठिनाई शामिल हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

सरकार के प्रयास और जागरूकता अभियान

राज्य सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिविर लगाकर महिलाओं को योजना के लाभ के बारे में बताया जा रहा है. इसके अलावा, विभागीय अधिकारी योजना की प्रक्रिया को सरल बनाने और हरियाणा की हर पात्र महिला तक इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

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