BPL Ration Card List: हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों पर बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों को 20 अप्रैल तक का समय दिया है कि वे स्वयं बीपीएल कैटेगरी से बाहर आ जाएं। अगर इस अवधि के बाद यह पाया जाता है कि वे अब भी फर्जी तरीके से बीपीएल में बने हुए हैं तो उन्हें न केवल बाहर किया जाएगा, बल्कि उन पर धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जाएगा।
कानूनी प्रावधान और सजा का प्रावधान
भारतीय न्यास संहिता (बीएनएस) की धारा 318 के तहत, जिन परिवारों को फर्जी पाया जाएगा उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानूनी प्रावधान का उद्देश्य ऐसे अवैध कार्य को रोकना है जिससे कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके।
जिलेवार कार्रवाई और परिवारों की संख्या
सोनीपत में सबसे ज्यादा निकाले गए परिवारों की संख्या 294 है, जबकि कुरुक्षेत्र में 175 और हिसार में 145 परिवारों को बीपीएल कैटेगरी से बाहर किया गया है। यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने जिला स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की है।
आय सीमा और फर्जी दावे
प्रदेश में बीपीएल परिवारों के लिए निर्धारित आय सीमा 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष है। जिन परिवारों की आय इससे अधिक है, उन्हें यह श्रेणी में नहीं आना चाहिए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां परिवारों ने अपनी आय को कम दिखाया है या फर्जी बंटवारे का दावा किया है ताकि वे बीपीएल के लाभ उठा सकें।
प्राधिकरण की कार्रवाई और भविष्य की योजना
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के राज्य कोआर्डिनेटर सतीश खोला ने कहा कि फर्जी बीपीएल दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर परिवारों ने खुद से अपनी जानकारी में सुधार नहीं किया तो उन्हें जांच के बाद बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा और उन पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी।