Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से अपनी सामाजिक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से जनता का दिल जीतने की कोशिश की है। इस बार की गई पहल में, सरकार ने ‘हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना’ की शुरुआत की है, जो कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करना और उनकी दैनिक यात्रा को आसान बनाना।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना की विशेषताएँ
इस योजना के अंतर्गत, उन परिवारों को जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है, उन्हें प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा एक स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड, जिसे हैप्पी कार्ड कहा जाता है, के जरिए दी जाएगी। प्रत्येक पात्र सदस्य को व्यक्तिगत रूप से यह कार्ड जारी किया जाएगा, यानी यदि परिवार में पांच सदस्य हैं, तो प्रत्येक को अलग से यह कार्ड और यात्रा की सुविधा मिलेगी।
लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस स्कीम के तहत करीब 22.89 लाख अंत्योदय परिवारों के लगभग 84 लाख लोग लाभ प्राप्त करेंगे। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में ₹600 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे इस योजना की गंभीरता और महत्वपूर्णता का पता चलता है।
क्यों है यह योजना खास ?
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना खास इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरह से ई-टिकटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिससे यात्रा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कैशलेस हो जाती है। प्रत्येक कार्ड के लिए केवल ₹50 की नाममात्र की फीस ली जाती है, जबकि इसकी वास्तविक लागत ₹109 है। सरकार शेष राशि और वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज का वहन करती है।
आवेदन कैसे करें ?
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक व्यक्ति को हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।