Ration Card Name Ad: राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा को और अधिक बढ़िया बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने का अधिकार दिया है. इस नई शक्ति से जिला कलेक्टर स्थानीय स्तर पर जल्दी और आसान निर्णय ले सकेंगे जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा.
खाद्य सुरक्षा लिस्ट में नामों का समावेश और निष्कासन
अब तक, खाद्य सुरक्षा सूची में नामों का समावेश और निष्कासन का कार्य केवल राज्य स्तरीय प्राधिकरण के द्वारा ही संचालित किया जाता था, जिससे कई बार योग्य व्यक्तियों को आवश्यक समय पर लाभ नहीं मिल पाता था. नई व्यवस्था के तहत, जिला कलेक्टर अब स्थानीय स्तर पर आवेदनों की समीक्षा कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार नामों को जोड़ने या हटाने के निर्देश जारी कर सकेंगे.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का बयान
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, सुमित गोदारा ने इस निर्णय को जनहित में उठाया गया एक साहसिक कदम बताया. उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है. जिला कलेक्टरों को यह अधिकार देने से प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी.” मंत्री ने यह भी बताया कि इस निर्णय से वंचितों को शीघ्रता से लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी.
समुदायिक प्रतिक्रिया और आगे की योजना
राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोगों को अपने हक के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था. सामुदायिक नेताओं और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे एक प्रगतिशील कदम बताया है जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा. आने वाले समय में, सरकार इस व्यवस्था का मूल्यांकन करेगी और आवश्यक सुधार के लिए कदम उठाएगी.