हरियाणा में जल्द लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल कानून, सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान Criminal Laws

Criminal Laws: हरियाणा सरकार ने बढ़ते गंभीर अपराधों के मद्देनजर नए कानूनों की आवश्यकता महसूस की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने तीन नए आपराधिक कानून लागू करने का निर्णय लिया है जिसे 28 फरवरी से अमल में लाया जाएगा. ये कानून पहले 30 मार्च से लागू होने वाले थे, परंतु अपराधों की गंभीरता को देखते हुए समयसीमा को आगे बढ़ाया गया है.

कानूनी बदलावों की जानकारी

नए प्रस्तावित कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं. इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य अपराध की जटिलताओं को नई दिशा देना और ज्यादा सख्ती से निपटना है. यह कदम न केवल अपराधों की दर को कम करेगा बल्कि समाज में सुरक्षा का भाव भी मजबूत करेगा.

कानूनों का असर और अवधारणा

इन नए कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अपराधों के नियंत्रण और रोकथाम के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है. राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया गया है, जबकि कुछ समीक्षकों ने इसे अधिकारों की संभावित कटौती के रूप में भी देखा है.

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समीक्षा और अनुमोदन

इन कानूनों की समीक्षा की गई और अब तक इन्हें सामाजिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण बताया गया है. हालांकि, समीक्षा बैठकों में यह भी उल्लेख किया गया कि सरकार को इन कानूनों के प्रभावों की निगरानी करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनसे आम जनता के अधिकारों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

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