Rajasthan Private School: राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अनुसार निजी स्कूलों में भी कम से कम 25% छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान उन छात्रों के लिए एक बड़ी सहायता है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति शिक्षा के खर्च को वहन करने में असमर्थ है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रतिवर्ष, लाखों अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में राज्य सरकार की ओर से प्रवेश के लिए पोर्टल खोला जाता है, जिस पर आवेदन करने के बाद एक ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया से चयनित छात्रों को उनकी पसंद के स्कूल में मुफ्त प्रवेश मिलता है।
एडमिशन का शेड्यूल
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नए सत्र के एडमिशन शेड्यूल के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया जाएगा। लॉटरी में चयनित छात्र अपनी मनपसंद स्कूलों में से किसी एक में प्रवेश ले सकेंगे। यह सुविधा उन्हें 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी।
निजी स्कूलों की भूमिका
राज्य में 31,000 से अधिक निजी स्कूल हैं, जिन्हें आरटीई के तहत प्रत्येक स्कूल में 25% सीटें मुफ्त एडमिशन के लिए संरक्षित करनी होती हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार निजी सेक्टर के स्कूलों में भी शिक्षा की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया
प्रवेश की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। ऑनलाइन आवेदन के बाद, 9 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से चयनित छात्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी। चयनित छात्रों को अपने दस्तावेज 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच जमा करने होंगे, और अंतिम एडमिशन की तिथि 31 अगस्त, 2025 है।
आगमी पथ
यह प्रणाली न केवल शिक्षा के अधिकार को मजबूत करती है, बल्कि यह सामाजिक संतुलन और समानता को भी बढ़ावा देती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, हर वर्ग के बच्चे को उच्चतम स्तर की शिक्षा तक पहुंचने का अवसर मिलता है, और यह हर बच्चे के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का कार्य करता है।