Electricity New Connection: हरियाणा सरकार ने बिजली सेवाओं को सुव्यवस्थित और उपभोक्ता-हित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। नई व्यवस्था के अंतर्गत, बिजली कनेक्शन से संबंधित सेवाएं अब तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
तय समयसीमा में पूरी होगी प्रक्रिया
सरकार ने विशेष रूप से अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि कृषि पंपिंग (पंप की क्रिया) श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन, या अतिरिक्त लोड प्रदान करने की सेवाएं निर्धारित समय के अंदर पूरी की जाएंगी।
क्षेत्रवार समय सीमा का डिटेल
विभिन्न क्षेत्रों के लिए समय सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है
- महानगरीय क्षेत्रों में: 3 दिन
- नगर पालिका क्षेत्रों में: 7 दिन
- ग्रामीण क्षेत्रों में: 15 दिन
यह समय सीमा उस दिन से मान्य होगी, जब उपभोक्ता द्वारा आवेदन के साथ सभी आवश्यक शुल्क और दस्तावेज़ जमा कराए जाते हैं।
उपभोक्ताओं के लिए राहत और प्रशासनिक सुधार
इस नवीन व्यवस्था से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता और दक्षता आएगी। सरकार का यह कदम उपभोक्ता का संतोष बढ़ाने और सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।