PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे आवास प्लस सर्वे की अवधि को एक माह तक बढ़ा दिया गया है. पहले यह सर्वे 31 मार्च तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. इस समयावधि में धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी, जिससे उन्हें योजना के तहत लाभ मिल सके.
योजना की प्रगति और पूर्व निर्धारित लक्ष्य
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोमा श्रीवास्तव के अनुसार, अब तक 8951 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है. यह सर्वे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, और आवास मित्रों द्वारा संपन्न किया जा रहा है. बाकी बचे परिवारों का सर्वे भी नई समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाएगा.
पात्रता मानदंड और अपात्रता के नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है. हालांकि, सरकारी कर्मचारी, तिपहिया वाहन और चार पहिया वाहन मालिकों सहित मशीनी तिपहिया और चौपहिया कृषि उपकरणों के मालिक परिवार इस योजना के लिए अपात्र हैं. इसके अलावा, दोपहिया वाहन वाले परिवार, 50 हजार रुपये से कम ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारक और 15 हजार रुपये मासिक आय वाले परिवार भी पात्र माने गए हैं.
शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रक्रिया
जिला प्रशासन ने योजना के तहत किसी भी प्रकार के पक्षपात या नियम विरुद्ध राशि की मांग जैसी शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर 07722-232503 जारी किया है, जिसपर परिवार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. इससे योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और पात्र परिवारों को उचित लाभ मिल सके.