Pension Scheme: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए होली से पहले खुशखबरी है. राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दो बड़ी सौगातें दी हैं, जिनमें पदोन्नति में छूट और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी शामिल हैं. ये नए प्रयास उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करते हैं.
कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों की मंजूरी
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की, 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन के मानकों में छूट देने से संबंधित है. इस छूट से 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), जिसे हाल ही में अंगीकृत किया गया है, वह 1 अप्रैल से लागू होगी. इस स्कीम के तहत, कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% के रूप में निश्चित पेंशन दी जाएगी. इस स्कीम को वैकल्पिक रूप से लागू किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता मिलती है.
उत्तराखंड सचिवालय संघ की प्रतिक्रिया
उत्तराखंड सचिवालय संघ और पुरानी पेंशन बहाली अभियान ने इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया है. उनका मानना है कि इससे पुरानी पेंशन स्कीम के लाभों में कमी आ सकती है और यह वर्तमान और भविष्य के कर्मचारियों के हितों के खिलाफ हो सकता है.