हरियाणा में पहली क्लास में एडमिशन की उम्र निर्धारित, इतने साल का होने पर ही बच्चे को मिलेगा एडमिशन First Class Admission Rule Change

Shivam Sharma
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First Class Admission Rule Change: हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार अब कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 वर्ष की जाएगी. पिछले वर्ष तक यह आयु सीमा साढ़े 5 साल थी. इस नए नियम को अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाएगा.

आयु सीमा में बदलाव के पीछे की वजह

इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और बच्चों की शिक्षा के प्रति आधारभूत तैयारी को मजबूत करना है. इस नियम से बच्चे शैक्षिक और सामाजिक रूप से अधिक परिपक्व होकर स्कूली शिक्षा शुरू कर सकेंगे.

दाखिले की नई शर्तें

1 अप्रैल 2025 से बच्चों को कक्षा पहली में दाखिले के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी. हालांकि, अगर बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम है तो उसे 6 महीने की छूट दी जाएगी. यह व्यवस्था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम-10 के अनुसार की गई है.

पूर्व में दाखिल बच्चों पर असर

जो बच्चे पहले से स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, उन पर यह नया नियम प्रभावित नहीं करेगा. इसका उद्देश्य केवल नए दाखिल होने वाले बच्चों के लिए है, ताकि वे अधिक परिपक्वता के साथ शिक्षा की शुरुआत कर सकें.

खास छूट की व्यवस्था

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी कक्षा पहली में दाखिला दिया जाएगा, बशर्ते वे छह महीने के भीतर इस आयु तक पहुँच जाएं. इससे उन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए पीछे नहीं हटना पड़ेगा.

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