प्राइवेट स्कूलों में भी मिलेगा मुफ्त एडमिशन, गरीब स्टुडेंट्स की हो गई मौज Private School Free Admission

Private School Free Admission: राजस्थान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन पाने के लिए आज एक बड़ी प्रक्रिया पूरी हो गई. 2025-26 के सत्र के लिए प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन की लॉटरी आज सुबह 10:30 बजे जयपुर के शिक्षा संलग्न भवन में खोली गई , जिसका लाखों परिवार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे.

इस बार 3.39 लाख से ज्यादा आवेदन जानिए कौन कर सकता था आवेदन

RTE के तहत इस बार लगभग 3.39 लाख आवेदन राज्यभर से प्राप्त हुए. यह आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 तक चली थी.
इस योजना के तहत दो श्रेणियों के बच्चों के लिए आवेदन स्वीकार किए गए

PP3+ (3 से 4 वर्ष की आयु वर्ग)

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कक्षा 1 (6 से 7 वर्ष की आयु वर्ग)

आरटीई के तहत आवेदन करने वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलता है.

ऑनलाइन ऐसे चेक करें RTE लॉटरी का रिजल्ट

आरटीई लॉटरी में भाग लेने वाले अभिभावक अब घर बैठे अपने बच्चे का रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए

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आधिकारिक वेबसाइट https://rte.raj.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद “RTE Lottery Result” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर डालें.

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“Search” बटन दबाएं और स्क्रीन पर रिजल्ट देख लें.

रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंट भी कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तारीखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक

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RTE लॉटरी की प्रक्रिया केवल रिजल्ट पर खत्म नहीं होती. इसके बाद कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक
दस्तावेजों में संशोधन 9 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक
स्कूल द्वारा वेरिफिकेशन 28 अप्रैल 2025 तक
फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट 9 मई 2025
सेकंड राउंड अलॉटमेंट 16 जुलाई से 5 अगस्त 2025
फाइनल अलॉटमेंट 6 अगस्त से 31 अगस्त 2025

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रखें यह दस्तावेज़ तैयार

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे

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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड/ राशन कार्ड)

निवास प्रमाण पत्र

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आय प्रमाण पत्र (यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं)

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पासपोर्ट साइज फोटो

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ध्यान रहे कि सभी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल कॉपी भी ले जाएं .

इस योजना से किसे मिलती है राहत ?

RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें.

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यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है जिनकी आमदनी सीमित है और जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं.

अभिभावकों के लिए सलाह

चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में वेरिफिकेशन अवश्य कराएं , अन्यथा उनकी सीट निरस्त हो सकती है.

यदि लॉटरी में नाम नहीं आया है, तो भी चिंता न करें, क्योंकि दूसरे और तीसरे राउंड में मौका मिलेगा .

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रिजल्ट देखने के बाद संबंधित स्कूल से संपर्क जरूर करें और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लें.

शिक्षा विभाग की ओर से मिली यह जानकारी

राज्य शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार पारदर्शी और सुचारू तरीके से लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की गई है. तकनीकी सहायता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करना आसान बनाया गया है.

उम्मीद की एक और किरण

आरटीई लॉटरी 2025-26 का परिणाम उन लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

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