Free Silai Machine Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य की पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए ‘मुफ्त सिलाई मशीन योजना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन या ₹3,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लिए पात्रता मानदंड और विशेषताएं
योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं और हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत लाभ सिर्फ एक बार ही प्रदान किया जाता है, जिससे सच्चे लाभार्थी को ही लाभ मिल सके।
आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक
आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है। इच्छुक महिलाएं hrylabour.gov.in पर जाकर ‘ई-सेवाएँ’ अनुभाग में जाकर अपना पंजीकरण कर सकती हैं। पंजीकरण के बाद, वे ‘मुफ्त सिलाई मशीन योजना’ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड का उपयोग करने से आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया में आसानी होती है।
आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया को प्रमाणित करना
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पते का प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सिलाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), बैंक पासबुक की प्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। ये दस्तावेज आवेदन कार्रवाही को सत्यापित करने में मदद करते हैं।
योजना के प्रभाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार महिला श्रमिकों को न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। इस पहल से न सिर्फ महिलाएं बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।