PM Awas Plus: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन परिवारों को एक नई उम्मीद मिली है. जिनका नाम अब तक इस योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं हुआ था. आवास प्लस योजना के तहत 2024 से 2029 तक की अपडेटेड सूची तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य ऐसे वंचित परिवारों को योजना का लाभ प्रदान करना है, जो अब तक इससे वंचित रहे हैं.
गांवों में सर्वेक्षण शुरू
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तपस्या परिहार ने जानकारी दी कि इस योजना का सर्वे 2024 से प्रारंभ हो चुका है. आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी. जिले की 559 पंचायतों में सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो वंचित परिवारों की पहचान कर उनका नाम इस योजना में जोड़ने का कार्य करेंगे. यह सर्वे गांवों में घर-घर जाकर किया जाएगा और अधिकतम परिवारों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है. जो परिवार अब तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं हैं, वे निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ग्राम पंचायत के माध्यम से:
आवेदक अपनी ग्राम पंचायत के सचिव या ग्राम रोजगार सहायक से संपर्क कर अपना नाम आवास प्लस सूची में जुड़वा सकते हैं. - ऑनलाइन आवेदन:
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट से एप डाउनलोड करके आधार नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है.
ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को समय और श्रम की बचत होगी, और वे किसी भी परेशानी के बिना आवेदन कर सकेंगे.
कौन से परिवार होंगे अपात्र?
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को आवास प्रदान करना है. इसलिए कुछ विशेष प्रकार के परिवार इस योजना के तहत अपात्र घोषित किए गए हैं.
इन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
- जिनके पास तीन या चार पहिया मोटरवाहन हैं.
- जिनके पास मेकेनाइज्ड कृषि यंत्र हैं.
- जिनका किसान क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपये से अधिक क्षमता का है.
- जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत हो.
- जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो.
- जो इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करते हैं.
- जिनके पास 2.50 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है.
इन मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले, जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है.
1.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए 1.42 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है. यह राशि मकान के निर्माण के लिए तय मानकों के अनुसार दी जाती है. ताकि लाभार्थी एक अच्छा और सुरक्षित आवास बना सकें.
योजना के लिए समय पर आवेदन करें
जिला पंचायत की सीईओ तपस्या परिहार ने सभी वंचित परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें. यह योजना उन परिवारों के लिए एक सुनहरा मौका है. जिनके पास अभी तक अपना घर नहीं है. 31 मार्च 2025 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए पात्र परिवार समय रहते अपनी पात्रता जांच कर आवेदन करें.
योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य देश के हर परिवार को घर उपलब्ध कराना है. इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब और वंचित परिवारों को सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक सुरक्षित और स्थाई आवास मिल सके.
आवास प्लस योजना की खास बातें
- यह योजना उन परिवारों के लिए है, जो पहले की सूची में शामिल नहीं हो सके थे.
- सर्वे प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक है, जिससे किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो.
- ऑनलाइन आवेदन सुविधा से योजना का लाभ उठाना अब और आसान हो गया है.
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.