पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की हुई मौज, समय सीमा से पहले मकान बनाने पर मिलेंगा 10 हजार रूपए का इनाम PM Awas Yojana Urban 2.0

Shivam Sharma
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PM Awas Yojana Urban 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है. जिसका लक्ष्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में घर बनाए जा रहे हैं. जिससे लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं मिल सकें. सरकार द्वारा इस योजना को गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है. ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें और किराए के मकानों से मुक्ति पा सकें.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और इसकी सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना को दो भागों में बांटा गया है:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PM Awas Yojana Urban 2.0)
  • प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Rural)

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. जिससे वे अपना घर बना सकें. वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.20 से 1.30 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

समय पर मकान पूरा करने पर मिलेगा 10,000 रुपये का पुरस्कार

सरकार ने हाल ही में इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं. जिससे लाभार्थियों को और भी अधिक सुविधाएं मिल सकें.
यदि कोई लाभार्थी 12 महीने के भीतर अपना मकान पूरा कर लेता है, तो उसे 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. यह सुविधा शहरी क्षेत्र में मकान बनाने वाले लोगों को दी जा रही है, ताकि वे जल्द से जल्द मकान निर्माण पूरा करें.

महिलाओं को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के लिए भी एक विशेष योजना साबित हो रही है. बुजुर्ग, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी.

  • बुजुर्गों को 30,000 रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी.
  • विधवा और परित्यक्त महिलाओं को 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.

मकान को पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों को पांच साल तक बेचना प्रतिबंधित किया गया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोग इस योजना का गलत फायदा न उठाएं और जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिले. इसके साथ ही मकान को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना भी प्रतिबंधित रहेगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी

योजना के तहत बैंक ऋण लेने वाले लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

सब्सिडी के तहत लाभ पाने वाले तीन प्रकार के लाभार्थी

  • व्यक्तिगत रूप से मकान बनाने वाले लोगों को 2.50 लाख रुपये की मदद.
  • विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के बनाए गए मकानों के लिए कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी.
  • ब्याज सब्सिडी के तहत बैंक लोन पर 2.50 लाख रुपये की सहायता.

योजना के तहत प्राथमिकता वाले लाभार्थी

सरकार ने इस योजना के तहत कुछ वर्गों को प्राथमिकता दी है. इनमें शामिल हैं:

  • दिव्यांगजन
  • वरिष्ठ नागरिक
  • अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग
  • विधवा महिलाएं
  • अविवाहित महिलाएं
  • अल्पसंख्यक समुदाय के लोग

उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा विशेष लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अतिरिक्त सहायता और पुरस्कार देने की घोषणा की है. हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के दौरान इस योजना को मंजूरी दी. हालांकि अभी तक सरकार ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना से प्रदेश के लाखों गरीबों को घर मिलने का रास्ता साफ होगा.

योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें और आवेदन को सबमिट करें.
  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • “Apply Online” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • अपनी योग्यता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें.
  • अपनी नजदीकी या मनपसंद विकास प्राधिकरण से जुड़कर आवेदन करें.
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