23 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल PUBLIC HOLIDAY

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PUBLIC HOLIDAY: उत्तराखंड में 23 जनवरी 2025 को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां तेज कर दी हैं. सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश

राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध-निकाय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश की स्वीकृति

राज्यपाल ने “निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881” की धारा 25 का उपयोग करते हुए मतदान के दिन सवेतन सार्वजनिक अवकाश की मंजूरी दी है. इसके तहत निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले सभी कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे.

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सामान्य प्रेक्षकों की बैठक और उनकी भूमिका

चुनाव की प्रक्रिया में प्रेक्षकों की भूमिका अहम होती है. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सामान्य प्रेक्षकों को उनके दायित्वों और कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने मतदान प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशियों के व्यय की अधिकतम सीमा और मतगणना प्रक्रिया की जानकारी साझा की.

आदर्श आचार संहिता और प्रशिक्षण पर जोर

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रेक्षकों को आदर्श आचार संहिता के महत्व पर जानकारी दी. इसके तहत राजनीतिक दलों, उनके चुनाव चिन्ह, मतदाता संख्या और जिलों से संबंधित आवश्यक जानकारी साझा की गई.

चुनाव ड्यूटी और तैयारियां

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को उनके कार्यों और दायित्वों से अवगत कराया. प्रेक्षकों को बताया गया कि उनकी जिम्मेदारी है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो.

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मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की पहल

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी प्रेक्षकों को निर्देश दिया है कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सतर्क रहें. प्रेक्षकों को मतदान केंद्रों पर निगरानी रखने और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत देने को कहा गया है.

मतदाताओं की सुविधा के लिए कदम

चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए सुगम मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं. मतदान केंद्रों पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ताकि मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सकें.

चुनाव में तकनीक का उपयोग

इस बार के नगर निकाय चुनाव में तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा. वोटिंग और मतगणना प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल होगा.

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राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की तैयारी

चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं. आदर्श आचार संहिता के चलते सभी दलों और प्रत्याशियों को अपने प्रचार अभियान को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करना होगा.

निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त प्रावधान

राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती और विशेष निगरानी दलों की नियुक्ति की जाएगी.

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