School Action: राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने हाल ही में एक पत्र जारी करके सभी निजी स्कूल संचालकों को अवगत कराया कि सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण या नवीन मान्यता के आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी तक ही है. इस घोषणा ने निजी स्कूल संचालकों के बीच बड़ी चिंता उत्पन्न कर दी है.
निजी स्कूल संचालकों की प्रतिक्रिया और प्रतिरोध की योजना
निजी स्कूल संचालकों ने मान्यता (school accreditation issues) में आ रही अनेक कठिनाइयों का हवाला देते हुए आवेदन प्रक्रिया को रोकने की बात कही है. वे नए नियमों के विरोध में 4 फरवरी को भाजपा कार्यालय के समक्ष धरना देंगे और इच्छामृत्यु की मांग करने की धमकी दी है. इस घोषणा से राज्य में शिक्षा से जुड़े मामलों में तनाव और बढ़ गया है.
मान्यता रिनू में आ रही तकनीकी समस्याएं
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस वर्ष की मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया में पंजीकृत किरायानामा (registered lease agreement issues) बनवाने की अनिवार्यता लागू की है. नए राजस्व पोर्टल संपदा 2.0 के कारण, कई स्कूल संचालक पंजीकृत किरायानामा बनवाने में असमर्थ रहे हैं, जिससे उनकी मान्यता आवेदन प्रक्रिया में विलंब हो रहा है.
बिना मान्यता के स्कूल संचालन की चुनौतियाँ
जिन स्कूलों ने पंजीकृत किरायानामा नहीं बनवाया है, वे मान्यता के लिए आवेदन (school recognition application) नहीं कर पाए हैं. राज्य शिक्षा केंद्र ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के आवेदन नहीं किए जाते हैं, तो स्कूलों की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिससे स्कूलों का संचालन अवैध हो जाएगा.