हरियाणा में इन परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रूपए, सरकार की तरफ से मिलेगी आर्थिक मदद Haryana CM Aawaas Yojana

Shiv Shankar
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Haryana CM Aawaas Yojana: हरियाणा सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण योजना, डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का विस्तार करते हुए अब इसे सभी बीपीएल परिवारों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका लाभ हर बीपीएल परिवार उठा सकेगा। इस योजना के तहत सरकार ने सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है, जिससे परिवारों को अपने आवासों की मरम्मत और नवीनीकरण में मदद मिल सकेगी।

योजना की पात्रता और लाभ

इस योजना के तहत आवेदन के लिए पात्रता मानदंड काफी स्पष्ट हैं। आवेदनकर्ता का मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और उसे मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और वह बीपीएल, एससी, या बीसी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों को दिखाना पड़ता है।

आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट

योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को विभिन्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं, जिसमें परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान की फोटो, बिजली बिल, पानी का बिल, घर की रजिस्ट्री और मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण शामिल हैं। ये दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सहायता वास्तव में पात्र व्यक्तियों को ही मिले।

हर वर्ग को समर्थन प्रदान करने की दिशा में एक कदम

हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से समर्थन प्रदान करने की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार ने यह संदेश दिया है कि सभी नागरिकों को समान अवसर और सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

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