1000KM तक रोडवेज बस में मुफ्त होगा सफर, बिना टिकट लिए कर सकेंगे सफर Happy Card Scheme

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Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई और लाभकारी योजना का ऐलान किया है. इस योजना का नाम हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना है. इसके अंतर्गत राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत प्रदान करना और उन्हें बेहतर परिवहन सुविधाएं देना है.

1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी. यह योजना राज्य के लगभग 22.89 लाख अंत्योदय परिवारों के 84 लाख सदस्यों को कवर करेगी. योजना के लिए हरियाणा सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इसके जरिए गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और उनके यात्रा खर्चों में कमी आएगी.

अंत्योदय परिवारों के लिए स्मार्ट कार्ड

इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक स्मार्ट कार्ड जिसे हैप्पी कार्ड कहा जाता है। जारी किया जाएगा. यह कार्ड ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा होगा. जिससे लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने में आसानी होगी. प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को अलग-अलग हैप्पी कार्ड मिलेगा. कार्ड की लागत ₹109 होगी. जिसमें से ₹79 का वार्षिक रख-रखाव शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

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कौन ले सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए.
  • लाभार्थी परिवार को अंत्योदय श्रेणी में आना चाहिए.
  • परिवार पहचान पत्र में आय का सत्यापन अनिवार्य है.

इन शर्तों को पूरा करने वाले परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं.

जरूरी दस्तावेज

हैप्पी कार्ड योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

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  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सभी दस्तावेजों को तैयार रखना जरूरी है ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है. इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.
  • हैप्पी कार्ड विकल्प चुनें: होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • जानकारी भरें: परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • ओटीपी सत्यापन: आपके मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को सत्यापित करें.
  • सदस्य का चयन करें: परिवार के जिस सदस्य के लिए कार्ड बनवाना है, उसका चयन करें.
  • आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें: संबंधित सदस्य का आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.
  • आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें.

आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

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योजना के फायदे

  • आर्थिक राहत: गरीब परिवारों के यात्रा खर्चों को कम करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी.
  • सुविधाजनक सफर: ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़े स्मार्ट कार्ड के माध्यम से यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा.
  • समावेशी विकास: योजना का उद्देश्य हरियाणा के गरीब परिवारों को मुख्यधारा में शामिल करना और उनकी यात्रा की जरूरतों को पूरा करना है.

योजना में सरकार की भूमिका

हरियाणा सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इसके तहत सभी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए रोडवेज विभाग और ई-टिकटिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है.

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