School Holiday: रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ 28 और 30 जनवरी को बंद रहेगी. इन अवकाशों के स्थान पर 17 मई और 23 अगस्त को कार्य दिवस घोषित किया गया है. यह निर्णय आवागमन की संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सोमवार को हाईकोर्ट खुला था. लेकिन आवागमन में असुविधा को लेकर ‘नो एडवर्स ऑर्डर’ का प्रस्ताव भी लागू किया गया.
प्रयागराज पीठ में भी 28 से 30 जनवरी तक अवकाश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रयागराज पीठ में भी 28 से 30 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है. प्रधान पीठ की डिप्टी रजिस्ट्रार कंचन शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि इन अवकाशों के स्थान पर 5 अप्रैल, 26 अप्रैल और 3 मई को कामकाज होगा. इस बदलाव का उद्देश्य अधिवक्ताओं और अन्य कर्मियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है.
स्कूलों में 28 से 30 जनवरी तक छुट्टी
प्रयागराज जिले के सभी 12वीं तक के स्कूल 28 से 30 जनवरी तक बंद रहेंगे. जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया है कि सभी बोर्ड के स्कूल इन तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे. माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने केवल नगर क्षेत्र के स्कूलों को बंद करने के निर्णय पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यह निर्णय सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होना चाहिए.
जिला कचहरी में 28 और 29 जनवरी को अवकाश
जिला कचहरी में भी 28 और 29 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है. जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री दिनेश चंद्र पांडे ने जानकारी दी कि 29 जनवरी का अवकाश पहले ही घोषित था. लेकिन 28 जनवरी का अवकाश विशेष रूप से जोड़ा गया है. इस निर्णय से जिला कचहरी में कामकाज पर दो दिनों का विराम रहेगा.
हाईकोर्ट और स्कूल बंद के कारणों पर चर्चा
इलाहाबाद हाईकोर्ट और स्कूलों में अवकाश घोषित करने के पीछे आवागमन से जुड़ी संभावित परेशानियों को कारण बताया गया है. इन दिनों में शहर में यातायात का अधिक दबाव रहने की संभावना है, जिससे अदालत और स्कूल आने-जाने वालों को परेशानी हो सकती है. इस कारण प्रशासन ने पहले से ही इन दिनों को अवकाश घोषित कर दिया है ताकि लोग परेशानी से बच सकें.
अधिवक्ताओं और शिक्षकों की प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट और स्कूलों में अवकाश की घोषणा पर अधिवक्ताओं और शिक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है. अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह के निर्णय से उनकी कामकाजी योजनाओं पर असर पड़ता है, जबकि शिक्षकों का कहना है कि इन छुट्टियों का प्रभाव छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ सकता है. वहीं, जिला प्रशासन ने इन छुट्टियों को आवश्यक बताते हुए कहा है कि इससे लोगों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी.
क्या बदलेंगे कार्य दिवस?
इन छुट्टियों के बदले में हाईकोर्ट के कार्य दिवस 17 मई, 23 अगस्त, 5 अप्रैल, 26 अप्रैल और 3 मई को घोषित किए गए हैं. इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालती कामकाज पर अधिक प्रभाव न पड़े. प्रशासन ने इन कार्य दिवसों को पहले से तय कर अधिवक्ताओं और अदालत के अन्य कर्मियों को सूचना दे दी है.