Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र यानी Family ID को अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना, नागरिकों को शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, विभिन्न सरकारी सुविधाओं में कठिनाइयां हो सकती हैं। Family ID एक 8 अंकों की यूनिक पहचान संख्या है जो पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में पहचानती है, और यह हरियाणा सरकार की ‘मेरा परिवार मेरी पहचान’ योजना के तहत दी जाती है।
Family ID के लिए पात्रता मानदंड
इस आईडी को प्राप्त करने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन परिवार के मुखिया द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे स्थायी निवासी माना जाता है। अस्थायी निवासियों, यानी दूसरे राज्यों से आकर हरियाणा में बसे लोगों के लिए, 9 अंकों की विशेष आईडी जारी की जाती है।
जरूरी दस्तावेज
Family ID बनवाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- आधार कार्ड परिवार के सभी सदस्यों का।
- वोटर आईडी उम्र और नागरिकता साबित करने के लिए।
- पैन कार्ड मुख्य आवेदक का।
- बैंक खाता संख्या, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र।
- विवाह प्रमाण पत्र यदि लागू हो।
- परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी।
कहां से बनवाएं Family ID ?
आवेदन की प्रक्रिया कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) या जन सेवा केंद्र के माध्यम से की जा सकती है। यहां आवेदक को अपने दस्तावेज सबमिट करने होंगे, जिसके बाद उसे एक रसीद और अंततः Family ID प्राप्त होगी।
Family ID के लाभ
- सरकारी योजनाओं का लाभ – विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने में सहायता मिलती है।
- डिजिटल पहचान – सभी सरकारी लाभों के लिए एक मान्य पहचान।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) – सरकारी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
- शैक्षिक और रोजगार संबंधी आवेदनों में सुविधा – अधिकतर शैक्षिक और नौकरी संबंधित आवेदनों में Family ID की आवश्यकता होती है।
हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी सहायता सही हाथों में पहुंचे। Family ID के जरिए जनसंख्या के डिजिटल बनाना से सरकारी योजनाओं की कार्य क्षमता में सुधार होगा और यह सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।