नए माइलेज के नाम पर कैसे ट्रांसफर होगी गाड़ी की RC, जाने क्या है पूरा प्रॉसेस Vehicle Ownership Transfer Policy

Shivam Sharma
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Vehicle Ownership Transfer Policy: यदि आपने हाल ही में अपनी कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर बेची है तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी है. यह कदम न केवल रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है बल्कि भविष्य में कानूनी परेशानियों से भी बचाता है.

जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

वाहन का रजिस्ट्रेशन नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए आपको कई जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. इनमें वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, विक्रेता और खरीदार की पहचान प्रमाण (identity proof documents), वाहन के पंजीकरण का प्रमाण और फॉर्म 29 तथा फॉर्म 30 शामिल हैं, जो आपको आरटीओ कार्यालय में जमा करने होते हैं.

RTO में आवेदन प्रक्रिया

RC ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी RTO कार्यालय में जाकर फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरकर, जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है. यह फॉर्म वाहन के ट्रांसफर (vehicle transfer forms) की जानकारी और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर को दर्ज करता है.

फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र

अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, तो फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र की भी जरूरत होती है. यह प्रमाण पत्र (vehicle fitness certificate) सुनिश्चित करते हैं कि वाहन सड़क पर चलने के लिए फिट है और पर्यावरण मानकों का पालन करता है.

NOC लेना और ट्रांसफर शुल्क

यदि वाहन राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो सभी डॉक्यूमेंट पर पुलिस की NOC प्राप्त करनी होती है. इसके अलावा, वाहन के दूसरे नाम पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए निश्चित शुल्क (registration transfer fee) का भुगतान भी जरूरी होता है, जो वाहन के प्रकार और राज्य पर निर्भर करता है.

नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे ले

आरटीओ की ओर से सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नए मालिक के नाम पर अपडेट किया जाता है. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद नया RC और अन्य जरूरी दस्तावेज (new vehicle registration) नए मालिक को प्रदान किए जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वाहन अब नए मालिक की संपत्ति है.

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