Indian Railway Rules: जब किसी कारणवश यात्री अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं तो उन्हें अक्सर इस बात की चिंता होती है कि उनका टिकट अब बेकार हो गया है. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर ट्रेन छूट जाती है तो क्या यात्री उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं यह जानना जरूरी है.
टिकट की प्रकार के अनुसार ऑप्शन
टिकट की प्रकार के अनुसार यात्री के पास अलग होते हैं. जनरल टिकट (general ticket) होने पर यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यदि ट्रेन की कैटेगरी बदलनी हो तो अतिरिक्त शुल्क (extra charges) अदा करना पड़ सकता है. मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होते हैं.
रिजर्वेशन वाले टिकट का क्या होगा?
अगर यात्री के पास रिजर्वेशन वाला टिकट (reserved ticket) है और ट्रेन छूट जाती है, तो उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होती. इस स्थिति में यात्री को रिफंड के लिए TDR फाइल करनी होती है, और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट खरीदना पड़ता है.
TDR फाइलिंग की प्रक्रिया
ट्रेन छूट जाने की स्थिति में TDR फाइल करना (TDR filing) यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. TDR फाइलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से की जा सकती है, और इससे रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है.