10 ऐसी इनकम जिनपर नही लगता कोई टैक्स, ITR भरने वाले जरुर देख ले Income Tax Rules

Shiv Shankar
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Income Tax Rules: अगर आप भी टैक्स भरने वाले व्यक्ति हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि किन-किन स्रोतों से प्राप्त आय पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे आप न सिर्फ अपने टैक्स रिटर्न को सही तरीके से दाखिल कर पाएंगे बल्कि आप अपनी टैक्स भुगतान में कमी भी ला सकेंगे। आइए जानते हैं ऐसी दस प्रमुख आय के बारे में जिन पर टैक्स नहीं लगता है।

ईपीएफ से कमाई टैक्स फ्री आय

एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) में जमा धनराशि पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है अगर वह राशि आपकी मूल वेतन के 12% से अधिक नहीं है। यह धनराशि Section 80C के तहत टैक्स छूट के योग्य होती है, जिससे आपको महत्वपूर्ण टैक्स बचत हो सकती है।

शेयर और म्यूचुअल फंड से कमाई

अगर आपने शेयरों या इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों में निवेश किया है और आप उन्हें एक साल के बाद बेचते हैं, तो प्राप्त पहले एक लाख रुपये तक का लाभ टैक्स फ्री होता है। यह लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के अंतर्गत आता है।

शादी में मिले उपहार टैक्स फ्री आय

शादी के दौरान प्राप्त उपहारों पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, बशर्ते उपहार की कीमत ₹50,000 से अधिक न हो। यह व्यवस्था आपको शादी के शुभ अवसर पर मिली खुशियों को बिना किसी चिंता के मनाने की सुविधा देती है।

बचत खाते का ब्याज टैक्स छूट

आपके बचत खाते से एक आर्थिक वर्ष में प्राप्त ₹10,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यह छूट Section 80TTA के तहत प्रदान की जाती है, जिससे आपकी छोटी-छोटी बचत पर भी कोई बोझ नहीं पड़ता।

पार्टनरशिप फर्म से प्राप्त प्रॉफिट

यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और उससे प्रॉफिट शेयर प्राप्त करते हैं, तो उस प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि फर्म पहले ही इस पर टैक्स का भुगतान कर चुकी होती है।

जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय

जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त क्लेम या मैच्योरिटी राशि भी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होती है। यह राशि तब तक टैक्स फ्री रहती है जब तक कि पॉलिसी का प्रीमियम उसके सम अश्योर्ड के 10% से अधिक न हो।

VRS पैकेज टैक्स छूट

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज (VRS) से प्राप्त ₹5 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है। यह राशि आपको अपने करियर के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है।

विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स नहीं

विरासत में मिली संपत्ति या वसीयत के माध्यम से प्राप्त आय पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। यह नियम आपको अपने पूर्वजों की संपत्ति को बिना किसी आर्थिक बोझ के स्वीकार करने की सुविधा देता है।

कृषि आय पर नहीं लगता टैक्स

खेती-बाड़ी से प्राप्त आय भारत में पूर्ण रूप से टैक्स फ्री है। इसमें उत्पादित फसलों की बिक्री, कृषि भूमि से प्राप्त किराया या उससे जुड़ी कोई भी आय शामिल है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है।

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