Passport New Rule भारत जैसे विशाल देश में नागरिकों के लिए कुछ दस्तावेज बेहद जरूरी होते हैं. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हैं. ये दस्तावेज न केवल पहचान का साधन होते हैं, बल्कि कई सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक भी होते हैं.
पासपोर्ट
पासपोर्ट की बात करें तो यह विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य होता है. इसे भारतीय विदेश मंत्रालय जारी करता है. हाल ही में पासपोर्ट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जिससे नागरिकों को काफी आसानी होगी.
मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत खत्म
पहले पति या पत्नी का नाम पासपोर्ट में जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, जिसे अब भारत सरकार ने खत्म कर दिया है. इससे उन जोड़ों को खासी राहत मिलेगी जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है.
नया ऑप्शन
अब जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ने के लिए ‘अनेक्सर J’ या स्वघोषणा प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकेगा. इसमें विवाह की फोटो और संयुक्त हस्ताक्षर वाली फोटो शामिल करनी होगी, जिसे पासपोर्ट कार्यालय में जमा करवाना होगा.
यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
इस बदलाव से खासकर उन राज्यों के निवासियों को लाभ होगा जहां मैरिज सर्टिफिकेट अभी भी आम नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश. इससे पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में आसानी होगी और लोगों को अनावश्यक दस्तावेजीकरण से मुक्ति मिलेगी.