Animals Not Allowed Keep: भारत में हाथी पालने की प्राचीन परंपरा रही है लेकिन वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत जंगली हाथियों को पालना प्रतिबंधित है. वहीं मुर्रा भैंस की प्रजाति भी खेती और डेयरी के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसका अवैध शिकार और व्यापार गैर-कानूनी है.
भालू और उल्लू
भालू जो पेड़ों पर चढ़ने और शहद खाने के लिए प्रसिद्ध हैं, वे वन्य जीवन के अनुकूल हैं और उन्हें पालतू बनाना गैरकानूनी है. उल्लू, जो रात के समय शिकार करते हैं, उन्हें घर में पालना भी वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत निषिद्ध है.
बुल डॉग और सारस के प्रतिबंध
बुल डॉग सहित कुछ आक्रामक विदेशी कुत्ते की नस्लों को भारत में घरों में पालने पर प्रतिबंध है. सारस, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उसे घर में पालना या खिलाना भी गैरकानूनी है.
बंदर और हिरण
बंदर, जो अक्सर अच्छे पालतू नहीं साबित होते, उन्हें घर में पालने पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है. हिरण जैसे जंगली जानवरों को पालना भी कानूनी तौर पर मना है.
मोर और सांप का संरक्षण
मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसे वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित रखा गया है. सांपों को पालना भारत में प्रतिबंधित है, खासकर अजगर जैसी प्रजातियाँ जो खतरनाक हो सकती हैं.