ट्रेन में इस फल को लेकर सफर करना है सख्त मना, बैग में मिला तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई Indian Railway Rules

Indian Railway Rules: बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रेन में सूखा नारियल ले जाना मना है जबकि अन्य फल ले जाने की अनुमति है. नारियल के बाहरी हिस्से में मौजूद फाइबर जल्दी आग पकड़ लेते हैं और इसके अंदरूनी भाग में मौजूद तेल के कारण आग की संभावना और बढ़ जाती है.

आग लगने का खतरा और सावधानियां

सूखे नारियल से आग लगने का खतरा (Fire Risk) हमेशा बना रहता है, खासकर जब इसे धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में लाया जाता है. इस कारण वेंडर्स नारियल को छीलकर ही बेचते हैं .

कानूनी प्रतिबंध और उसके कारण

भारतीय रेलवे अधिनियम के अंतर्गत, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना पूर्णतः निषिद्ध है, और सूखा नारियल भी इसी श्रेणी में आता है (Railway Act, Prohibition). यह प्रतिबंध यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.

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संभावित दंड और जुर्माने

अगर कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर रेलवे द्वारा 1000 रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है या उसे तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है .

नुकसान की भरपाई

यदि किसी प्रतिबंधित चीज की वजह से रेलवे को कोई हानि पहुँचती है, तो उसकी भरपाई के लिए यात्री जिम्मेदार होगा (Damage Compensation). यह उपाय रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.

यात्री सुरक्षा की प्राथमिकता

यह सभी नियम और प्रतिबंध यात्रियों की सुरक्षा (Passenger Safety) को सर्वोपरि रखते हुए बनाए गए हैं. इससे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सकता है, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुखद बनती है .

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