फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी सामान ले जाने की होती है लिमिट, नही जानते तो आज जान लो वरना होगी दिक्क्त Indian Railway Rules

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय यात्रियों को अक्सर अपने साथ लगेज ले जाने की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जो लगेज की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर यात्रियों पर जुर्माना लग सकता है।

कोच अनुसार लगेज की सीमा

भारतीय रेलवे द्वारा प्रत्येक कोच के लिए अलग-अलग लगेज सीमा निर्धारित की गई है। यात्री अपने टिकट के क्लास के अनुसार ही निर्धारित मात्रा में सामान ले जा सकते हैं।

सेकेंड क्लास की लगेज सीमा

सेकेंड क्लास में यात्री 35 किलो तक का लगेज नि:शुल्क ले जा सकते हैं, जिसमें 10 किलो की छूट अतिरिक्त रूप से दी गई है। यदि यात्री और अधिक सामान ले जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी बुकिंग करानी पड़ सकती है।

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स्लीपर क्लास में लगेज की अनुमति

स्लीपर क्लास में यात्री 40 किलो तक का सामान नि:शुल्क ले जा सकते हैं और 10 किलो अतिरिक्त सामान की छूट दी गई है। यहाँ पर बुकिंग के जरिए 80 किलो तक का सामान ले जाने की सुविधा है।

थर्ड एसी और सेकेंड एसी में सामान की सीमा

थर्ड एसी और सेकेंड एसी के यात्री क्रमशः 40 किलो और 50 किलो तक का लगेज ले जा सकते हैं। इसमें भी 10 किलो की अतिरिक्त छूट शामिल है। सेकेंड एसी में बुकिंग के जरिए 100 किलो तक का लगेज संभव है।

फर्स्ट एसी के लिए लगेज की सीमा

फर्स्ट एसी में यात्री 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं, और 15 किलो अतिरिक्त लगेज की छूट दी गई है। यदि बुकिंग की जाती है, तो 150 किलो तक का सामान पार्सल वैन में भेजा जा सकता है।

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अतिरिक्त लगेज पर जुर्माने की स्थिति

अगर यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम फ्लाइट की तरह सख्ती से लागू होते हैं और यात्रियों को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए।

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