शराब की दुकान के लिए लाइसेंस लेने का मौका, 27 फरवरी तक कर दे अपना आवेदन Liquor Shop

Liquor Shop: ग्रेटर नोएडा में 239 शराब दुकानों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है जिसके लिए अभी तक एक हजार से अधिक आवेदकों ने पंजीकरण किया है. इन लाइसेंसों की वैधता 1 मार्च से समाप्त हो रही है और नए आवेदनों की प्रक्रिया 17 से 27 फरवरी तक संपन्न होगी जिसमें भुगतान और अन्य कार्यवाहियाँ शामिल हैं.

ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन

आवेदकों के लिए चयनित किए गए आवेदकों को छह मार्च को ई-लॉटरी (E-Lottery System) प्रणाली के जरिए दुकानें आवंटित की जाएंगी. यह प्रक्रिया नए लाइसेंसों के लिए पहली बार छह वर्षों के बाद आमंत्रित की गई है जिससे नई शराब नीति के अनुसार व्यापार को नए सिरे से संगठित किया जा सके.

जिला आबकारी अधिकारी की भूमिका

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नई शराब नीति के तहत मिश्रित शराब दुकानों (Mixed Liquor Stores) के लिए 239 नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस पहल से राज्य में खुदरा शराब कारोबार को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है.

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नई शराब नीति का असर

नई शराब नीति के अंतर्गत, वर्तमान में संचालित विभिन्न प्रकार की शराब दुकानों (Liquor Shop Types) को सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें बीयर और आइएमएफएल दुकानें शामिल हैं. इससे दुकानों की संख्या में कमी आएगी लेकिन व्यापार की कुशलता में बढ़ोतरी होगी.

संशोधित नीति के तहत दुकानों का संचालन

संशोधित शराब नीति में शराब दुकानों (Liquor Store Management) की कुल संख्या को 535 से घटाकर 500 कर दिया गया है. यह कदम जिले में शराब व्यापार को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है जिससे उपभोक्ता सेवा में सुधार होगा.

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