लगातार 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, सख्त आदेश हुए जारी Liquor Shop Closed

Shivam Sharma
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Liquor Shop Closed: जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत गांव माइसरखाना में आने वाले धार्मिक मेले के मद्देनजर 2 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक सभी शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का उद्देश्य मेले के दौरान शांति और धार्मिक सद्भाव को बनाए रखना है.

मेले के दौरान शराब की बिक्री पर रोक

इस धार्मिक मेले का आयोजन गांव माइसरखाना में किया जा रहा है जो कि एक विशेष अवसर है जहां लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना इस अवसर को मनाने के लिए और सामुदायिक शांति को सुनिश्चित करने के लिए शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी.

समुदाय में शांति और सद्भाव की आवश्यकता

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि मेले के दौरान नशे की वस्तुओं का सेवन करने से सामुदायिक शांति भंग हो सकती है, इसलिए यह आदेश न केवल शराब की दुकानों के लिए बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब की बिक्री को भी प्रतिबंधित करता है. इस कदम से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं अक्षुण्ण रहेंगी और आयोजन स्थल पर अमन व शांति कायम रहेगी.

प्रशासनिक उपाय और नागरिकों की प्रतिक्रिया

जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि इस निर्णय के अनुपालन में कोई कठिनाई न हो, और स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दौरान विशेष सतर्कता बरतें. स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने भी इस आदेश का स्वागत किया है, क्योंकि यह उनकी धार्मिक गतिविधियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल प्रदान करता है.

धार्मिक आयोजनों में अनुशासन और संस्कृति का महत्व

धार्मिक आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक होते हैं बल्कि ये समुदायों को एकजुट करने का भी एक माध्यम होते हैं. ऐसे में इन आयोजनों में अनुशासन और संस्कृति की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. पंजाब के गांव माइसरखाना में इस तरह के आदेश से यह सुनिश्चित होता है कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान बिना किसी विघ्न के संपन्न हों, जिससे सामुदायिक सद्भाव और एकता को बल मिलता है.

इस प्रकार, पंजाब के गांव माइसरखाना में आयोजित धार्मिक मेले के दौरान शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय न केवल धार्मिक अनुष

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