Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रमुख है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता करना है. यह योजना उन परिवारों के लिए एक आशीर्वाद साबित हुई है, जिनके लिए बेटी की शादी का खर्च उठाना एक बड़ी चुनौती है.
विवाह पंजीकरण जरूरी
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत, यह आवश्यक है कि विवाह का पंजीकरण ऑनलाइन दिशा पोर्टल पर किया जाए. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही योग्य परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक विवाहिता की जानकारी सही प्रकार से दर्ज की जानी चाहिए ताकि योजना का लाभ सही ढंग से मिल सके.
दस्तावेज सत्यापन और पैसा
विवाह पंजीकरण के बाद, संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है. अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो योजना की राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है. इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ उन्हीं तक पहुँचे, जिन्हें इसकी सचमुच में आवश्यकता है.
इन लोगों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के होते हैं या बीपीएल सूची में शामिल होते हैं. इस योजना के तहत, विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं और अनाथ बच्चे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, उन्हें भी यह राशि दी जाती है. इस प्रकार की सहायता से वे समाज में अधिक सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं.