Ration Card Holder: सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है जिसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अब भी 11 लाख 64 हजार 649 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है. ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुंचाना है.
किन राशन कार्ड धारकों को कराना होगा ई-केवाईसी?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. इसमें PH (Priority Households), AAY (Antyodaya Anna Yojana) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले हरे राशन कार्ड शामिल हैं.
ई-केवाईसी में आ रही समस्या
ई-केवाईसी प्रक्रिया में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं जैसे कि सर्वर की धीमी गति, नेटवर्क की समस्याएं, और बायोमेट्रिक त्रुटियाँ. इसके कारण कई लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है.
लास्ट डेट तक ई-केवाईसी पूरा करना चुनौती
28 फरवरी 2025 की अंतिम तिथि नजदीक आते ही, जो लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पाते, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे.
जिला आपूर्ति विभाग के कदम
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी समय पर पूरा हो.
कैसे कराएं अपना ई-केवाईसी?
राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली केंद्र, प्रज्ञा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं.