New Bijli Connection: हरियाणा में बिजली के नए कनेक्शन, लोड के विस्तार या कमी के लिए अब आवेदकों से हलफनामा, समझौता या जमानत जैसे दस्तावेज़ों की मांग नहीं की जाएगी. यह नया नियम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) द्वारा जारी किया गया है जिससे सेवा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और ग्राहक सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी.
नई निर्देशों की शुरुआत
डी.एच.बी.वी.एन. के अनुसार, अब क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवेदक से केवल स्वामित्व का प्रमाण, परिसर का कानूनी कब्जा या पहचान का प्रमाण जैसे दस्तावेज़ मांगे जा सकेंगे. यह बदलाव सेवाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए किया गया है ताकि आवेदकों को कठिन प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल सके.
सेवा का अधिकार आयोग का असर
सेवा का अधिकार आयोग ने हाल ही में दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों को आदेश दिया था कि वे आवेदकों से मांगे जाने वाले दस्तावेज़ों में संशोधन करें. इस दिशा में उठाया गया यह कदम उपभोक्ताओं के हित में एक सकारात्मक पहल है.
ग्राहकों के लिए लाभ
इस नए नियम के कारण, आवेदकों को अब विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों को संग्रहीत करने और प्रस्तुत करने की जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी. इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया में आने वाली अन्य परेशानियों में भी कमी आएगी. ग्राहकों को अपने बिजली कनेक्शन से संबंधित कामों के लिए कम दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा.