Government Employee: उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया नियम लागू किया है जिसमें सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है. इस नियम का पालन न करने पर कर्मचारियों को उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा. यह नियम उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय और अर्द्ध शासकीय कार्यालयों पर लागू होता है.
बैठक और निर्णयों की जानकारी
लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने की, सड़क सुरक्षा की समीक्षा की गई और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई. इस बैठक में प्रमुखता से यह निर्णय लिया गया कि वाहन चालकों और सहयात्रियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य होगा.
नियमों का कठोर अनुपालन
सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट और सीट बेल्ट पहने हुए हैं या नहीं, इसकी जांच करेंगे. इसके अलावा, यातायात पुलिस को भी इस नियम के अनुपालन को लेकर सख्ती बरतने के लिए कहा गया है.
नियमों का असर और संदेश
इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा इन नियमों का पालन करने से आम जनता में भी इन नियमों के प्रति जागरूकता और पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी.