No Helmet No Fuel: सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए भदोही जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है. अब जिले में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” का नियम लागू किया गया है. इसका उद्देश्य मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है. जिलाधिकारी विशाल सिंह ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं.
नियमों का पालन है अनिवार्य
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के तहत, मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इन नियमों का उल्लंघन धारा-177 के तहत दंडनीय है. जिसमें जुर्माने का प्रावधान है. इस नए नियम के जरिए जिलाधिकारी ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है.
पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
भदोही जिले में 26 जनवरी 2025 से कोई भी पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देगा. सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रांगण में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” की सूचना देने वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाएं. इस नियम का उद्देश्य न केवल हेलमेट के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को भी कम करना है.
सीसीटीवी कैमरों का होगा उपयोग
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं. यह कैमरे विवाद की स्थिति में फुटेज का अवलोकन करने और निर्णय लेने में मदद करेंगे. इसके अलावा यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं.
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की पहल
यह देखा गया है कि हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर अधिक है. हेलमेट सिर को सुरक्षा प्रदान करता है और गंभीर चोटों से बचाव करता है. परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र के आधार पर इस नियम को लागू करने का फैसला लिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी लाना है.
जिलाधिकारी ने की अपील
जिलाधिकारी विशाल सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं. उन्होंने कहा कि हेलमेट न केवल एक नियम का पालन है. बल्कि यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है.
नियमों का उल्लंघन करने पर दंड
यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे धारा-177 के तहत जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि बिना हेलमेट वाले व्यक्तियों को पेट्रोल न दिया जाए.
नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस नियम को लेकर जिले के नागरिकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. लोगों का मानना है कि यह पहल सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह नियम न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करेगा, बल्कि लोगों को हेलमेट पहनने की आदत भी डालेगा.”
“नो हेलमेट, नो फ्यूल” से होने वाले लाभ
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी: हेलमेट पहनने से सिर की चोटों की संभावना कम हो जाती है.
- सुरक्षा के प्रति जागरूकता: यह नियम लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व को समझाएगा.
- परिवार की सुरक्षा: हेलमेट न केवल चालक बल्कि सवारियों की भी सुरक्षा करता है.
- युवाओं के लिए संदेश: यह पहल युवाओं को जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करेगी.
पेट्रोल पंप संचालकों की जिम्मेदारी
- नियमों का पालन सुनिश्चित करना: बिना हेलमेट वाले व्यक्तियों को पेट्रोल न दिया जाए.
- सूचना बोर्ड लगाना: पेट्रोल पंप पर “नो हेलमेट, नो फ्यूल” के बोर्ड स्पष्ट रूप से लगाए जाएं.
- सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखना: सभी कैमरे चालू स्थिति में होने चाहिए.