Free Education: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से 2022 तक दूसरी से आठवीं तक के गरीब बच्चों को नियम 134-ए के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाले निजी स्कूलों के लिए 38 करोड़ 62 लाख रुपये जारी किए हैं. इस फैसले से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सकारात्मक पहल देखने को मिली है.
शिक्षा के अधिकार को मजबूती
निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत सरकार ने 2024-25 की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल को पुनः खोल दिया है. इसके साथ ही, आवेदन की अंतिम तिथि को 23 जनवरी से बढ़ाकर 9 फरवरी कर दिया गया है, जिससे और अधिक स्कूल इस योजना का लाभ उठा सकें.
छात्रों के लिए बढ़ते अवसर और संघ की मांग
हरियाणा के प्राइवेट स्कूल संघ ने कक्षा दूसरी से आठवीं तक के लिए प्रतिपूर्ति राशि जारी होने पर संतोष व्यक्त किया है और इसी तरह से नौंवी से 12वीं तक के छात्रों के लिए भी तुरंत प्रतिपूर्ति की मांग की है. संघ के अध्यक्ष, सत्यवान कुंडू ने बताया कि नौंवी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चे भी 2015-16 से लेकर वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक मुफ्त पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए प्रतिपूर्ति की राशि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है.
डिजिटल पहल और शिक्षा की नई राह
श्री कुंडू ने आगे बताया कि उन्होंने सरकार से नौंवी से बारहवीं तक की प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित कर तुरंत भुगतान के लिए पोर्टल खोलने की मांग की है. इससे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी और अधिक स्कूल इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. संघ ने चिराग योजना और आरटीई के तहत देय धनराशि जारी करने की भी मांग की है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता और सहायता दी जा सके.